मतदाता/उम्मीदवारों हेतु आचार संहिता

मतदाता/उम्मीदवारों हेतु आचार संहिता

1. मतदान केन्द्र पर प्रत्याशी/मतदाता द्वारा भ्रातृत्व एवं सौहार्द्रता का आचरण ही अपेक्षित है।
2. चुनाव प्रचार एवं प्रसार समाज की गरिमा के अनुकूल एवं नियमानुसार ही होना चाहिये।
3. दैनिक/पाक्षिक/मासिक व साप्ताहिक अखबार/अखिल भारतीय, क्षेत्रीय पत्रिकाओं में लेख, प्रायोजित पत्र-पत्रिकाओं, टी.वी., रेडियो में बधाई विज्ञापन वगैरह नहीं दे सकेंगे।
4. चुनावी सभाओं में किसी भी प्रकार का भोज नहीं होगा। केवल चाय, कॉफी, शीतल पेय, बिस्किट ही रख सकेंगे।
5. मतदान केन्द्र के बाहर टैंट की व्यवस्था चुनाव अधिकारी द्वारा की जायेगी व चुनाव की तिथि से 3 दिन पूर्व लॉटरी द्वारा स्थान निश्चित किया जायेगा।
6. टैंट के अन्दर चुनाव अधिकारी द्वारा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार एवं उस जोन के सहयोगी उम्मीदवारों का बैनर/फ्लैक्स मय फोटो लगवाया जायेगा। उम्मीदवार एवं उसके सहयोगी आने वाले मतदाता को केवल सदस्यता क्रमांक एवं कमरा नं. की जानकारी दे सकेंगे।
7. मतदान केन्द्र परिसर के अन्दर किसी प्रकार की चुनाव सामग्री का वितरण नहीं किया जा सकेगा।
8. मतदान केन्द्र के अन्दर प्रचार सामग्री यथा बैज, दुपट्टा, कैप इत्यादि वर्जित होंगे।
9. मतदाता एवं उम्मीदवार चुनावी प्रचार में समाज के विधानानुसार निर्धारित क्षेत्र (चारों जोन) में एवं सभी प्रकार के वाहनों पर Pamphlet, Poster, Sticker, Banner & Hoarding नहीं लगा सकेंगे।
10. उम्मीदवार द्वारा मतदान केन्द्र के बाहर चुनावी सामग्री, बैनर एवं होर्डिंग नहीं लगाये जा सकेंगे।
11. श्री माहेश्वरी समाज का कोई भी सदस्य मुख्य चुनाव अधिकारी, चुनाव सलाहकार समिति, पोलिंग टीम एवं किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ किसी प्रकार की असंसदीय (अशोभनीय) भाषा का प्रयोग नहीं करेगा।