दिव्यांग शिविर 13 अगस्त 2017 को  

  दिव्यांग शिविर 13 अगस्त 2017 को  

  जयपुर जिला माहेश्वरी सभा समिति द्वारा दिव्यांग शिविर दिनांक 13 अगस्त 2017, रविवार को प्रातः 10 से सायं 4 बजे तक एमजीपीएस, सेक्टर-1, विद्याधर नगर, जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। शिविर में राजकीय डॉक्टरों द्वारा आवश्यक जांचे की जा कर पात्रता रखने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किये जाएँगे। भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग) द्वारा दिव्यांगता पात्रता के संबंध में निम्नानुसार 21 श्रेणियां कर दी गई है।
1. चलन संबंधी दिव्यांगता 2. मांसपेशीय दुर्विकार 3. ठीक किया हुआ कुष्ठ 4. बौनापन (4-10 तक) 5. प्रमस्तिष्क घात 6. अम्ल हमले की पीड़ित 7. कम दृष्टि 8. दृष्टिहीनता 9. श्रवण क्षति 10. सुनने में कठिनाई 11. वाक और भाषा दिव्यांगता 12. बौद्विक दिव्यांगता 13. विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता 14. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर 15. मानसिक रूग्णता 16. क्रोनिक स्त्रायविक स्थिति  17. बहुल काठिन्य 18. पार्किन्सन रोग 19. हीमोफीलिया 20. थैलेसीमिया 21. सिकल सेल रोग।
1. उपर्युक्त दिव्यांग प्रमाण पत्र व रेलवे पास बनवाने के लिए दिव्यांगों को निम्न दस्तावेज व केवल चेहरा दिखता हुआ पासपोर्ट आकार की 10 नवीनतम फोटो लाना अनिवार्य है।
2. दस्तावेज : निवास का प्रमाण पत्र हेतु निम्न में से कोई एक :- राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, बैंक पास बुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, टेलीफोन बिजली-नल अथवा कोई अन्य उपयोगिता संबंधी बिल, पंचायत नगरपालिका, छावनी बोर्ड, किसी राजपत्रित अधिकारी या सम्बन्धित पटवारी या शासकीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र।
3. दिव्यांग व्यक्ति, निराश्रित, मानसिक-रूग्ण इत्यादि के लिए आवासीय संस्था के वासी की दशा में, ऐसे संस्थान के प्रमुख से निवास का प्रमाण पत्र।
4. दिव्यांगों को शिविर में बस पास जारी करवाने हेतु निम्न दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा (आवेदक 18 से 60 वर्ष की आयु होने पर) :-
1. आयकरदाता नहीं होने का राजपत्रित अधिकारी से प्राप्त वर्तमान का प्रमाण पत्र 2. आवेदक शिक्षारत, नाबालिग/बालक है तो शिक्षण शुल्क की रसीद की छायाप्रति 3. मूल निवास प्रमाण पत्र (अनिवार्य) राजस्थान तहसील कार्यालय से जारी 4. जिले का निवासी होने का प्रमाण पत्र-राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, नल-बिजली का स्वयं के नाम का बिल, पासपोर्ट, आधार कार्ड में से कोई एक दस्तावेज 5. विशेष योग्यजन यदि 10 वर्ष से कम आयु का है तो उसके माता-पिता का राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र 6. चिकित्सक विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र (40 प्रतिशत से ऊपर) होना चाहिए।
शिविर में वरिष्ठ नागरिकों ;जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर हैद्ध के स्मार्ट कार्ड बनाने की भी व्यवस्था है। जिसके लिए ऊपर लिखे गये दस्तावेजों में से निवास एवं आयु संबंधी दस्तावेज होना आवश्यक है। अन्य कोई जानकारी के लिए सम्पर्क करें : श्री रामअवतार आगीवाल, अध्यक्ष (9413341614), श्री कन्हैयालाल छापरवाल, मंत्री (9829277283), श्री लालचन्द कचोलिया, संयोजक (9413005499)